बलौदाबाजार/ khabar-bhatapara.in:- राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिला मुख्यालय के पुराना बस स्टैंड, जिलाअस्पताल के चारों तरफ के तंबाकू विक्रय केंद्रों एवं शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि पर स्थित दुकानों में कोटपा एक्ट अंतर्गत जिला प्रवर्तन दल द्वारा चलानी कार्रवाई की गई। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एम पी महिस्वर ने बताया की उक्त कार्रवाई कलेक्टर डोमन सिंह के निर्देश पर की गई है। कार्यवाही के दौरान दुकानों में कोटपा एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन पर कोटपा एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत कुल 23 चालान में 3 हजार 650 रुपये की राशि का जुर्माना किया गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ राकेश कुमार प्रेमी ने बताया कि कोटपा एक्ट की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थल जैसे होटल, रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थान, समस्त निजी एवं सरकारी कार्यालयों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। इसी प्रकार धारा 6 के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध है। इसके अलावा तंबाकू विक्रेताओं की ओर से 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना भी दंडनीय अपराध है। कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग तथा पुलिस विभाग के परस्पर समन्वय से की गई। इस कार्यवाही में खाद्य एवं औषधि विभाग से औषधि निरीक्षक श्री राम ब्रजेश प्रजापति,स्वास्थ्य विभाग से राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला सलाहकार डॉ विनोद पटेल एवं पुलिस विभाग के स्टाफ भी उपस्थित थे।
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
छत्तीसगढ आज
वायु सेना भर्ती क़े सम्बन्ध में कैरियर मार्गदर्शन 25 नवम्बर से 29 नवम्बर तक
आयुष सिंह बने छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव
लंबे समय से अनुपस्थित शिक्षक,बाबू एवं भृत्य पर गिरी गाज,4 को किया गया पद से बर्खास्त