December 27, 2025

KHABAR BHATAPARA

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BHATAPARA :-  नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास

  • आरोपी शादीशुदा होकर भी नाबालिग को भगाया।
  • शादी करूँगा कहकर किया बलात्कार।
  • आरोपी का पूर्व पत्नी से है बच्चा।

  • थाना हथबंद क्षेत्र के ग्राम केसली निवासी अभियुक्त गोपालू निषाद को अव्यस्क पीड़ित की इच्छा के विरुद्ध तथा सम्मति के बिना उसके साथ जबरदस्ती बलात्संग करने के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल ने 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं आर्थिक दण्ड से दंडित किया।
  • विशेष लोक अभियोजक भाटापारा संजय बाजपेयी ने इस प्रकरण के बारे मे बताया कि पीड़ित के पिता द्वारा दिनांक 26.08.2024 को थाना भाटापारा ग्रामीण मे आवेदन प्रस्तुत कर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी लड़की कक्षा नवमीं तक पढाई करके छोड़ दी है, जो घर में रहकर घरेलू काम करती है जिसकी उम्र 17 वर्ष 10 माह है। दिनांक 24.08.2024 के सुबह 4.00 बजे लड़की घर से बिना बताये कंही चली गई थी, जिसका आसपास व रिश्तेदारों के यहाँ पता किया गया, किन्तु पता नहीं चला। दिनांक 25.08.24 को लड़की वापस घर आयी, जिसे पूछने पर बताई कि आरोपी गोपालू निषाद प्यार व शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ग्राम केसली ले जाकर नाबालिग होना जानते हुए भी जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है तथा शादी करने से मना कर अपने घर से निकाल दिया है। आरोपी पूर्व से शादीशुदा है तथा उसका बच्चा भी है।
  • उक्त रिपोर्ट पर थाना भाटापारा ग्रामीण के विवेचक सहायक उपनिरीक्षक पुष्पा राठौर द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध कायम कर गवाहों के कथन दर्ज कर जप्ती व आरोपी की गिरफ़्तारी किया गया, जिसने पूछताछ में जुर्म करना स्वीकार किया। तत्पश्चात डॉक्टरी मुलाहिजा, नक्शा, बयान लेखबद्ध आदि संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
  • न्यायालय में सभी गवाहों के कथन लेखबद्ध हुआ तब विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने अंतिम बहस में ऐसे अपराध के लिए आरोपी को कठोर दंड दिये जाने का निवेदन किया। अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल द्वारा प्रकरण की गंभीरता, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों का परिशीलन करते हुए आरोपी द्वारा अपराध किया जाना प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी गोपालू निषाद को पाक्सो एक्ट की धारा 137(2) बीएनएस मे 03 वर्ष कठोर कारावास व 100 रुपये, धारा 87 बीएनएस मे 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड तथा पॉक्सो की धारा 04(1) में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। शासन के लिए पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी एवं प्रकरण की विवेचना सहायक उपनिरीक्षक पुष्पा राठौर द्वारा किया गया है।
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