● जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा “आपरेशन विश्वास” के तहत चैंबर ऑफ़ कॉमर्स भाटापारा पदाधिकारियों के साथ में आयोजित किया गया जागरूकता कार्यक्रम
● पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भाटापारा में सुदृढ़ कानून व्यवस्था हेतु आप सभी का परस्पर सहयोग एवं पुलिस के साथ आपसी समन्वय अत्यंत आवश्यक
● कार्यक्रम में नए कानून के विषय एवं उसमें निहित प्रावधानों एवं उनकी प्रक्रिया के संबंध में दी गई जानकारी
● साइबर अपराध एवं उनसे बचाव के संबंध में विस्तृत जानकारी देकर किया गया जागरूक
● अपराधों की रोकथाम हुए हेतु भाटापारा शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में की गई चर्चा
● यातायात नियमों की जानकारी देकर सुरक्षित एवं सुगम परिवहन की समझाइस देकर यातायात नियमों की, दी गई विस्तृत जानकारी
Bhatapara : – पुलिस-जनता परस्पर सहयोग की भावना को बढ़ावा देने, आपसी समन्वय, सूचनाओं के आदान-प्रदान सहित पुलिस आमजन निरंतर संवाद के लिए जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा “ऑपरेशन विश्वास” कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को यातायात नियमों का पालन, साइबर अपराध के संबंध में जानकारी देकर, सदैव सजग रहना, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में आम जनों में निरंतर सहयोग की भावना लाना है। जिसके तहत आज दिनांक 08.08.2024 को सायं भाटापारा चैंबर ऑफ़ कॉमर्स पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ माहेश्वरी भवन भाटापारा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा की भाटापारा शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा सुदृढ़ सुरक्षा प्रबंध हेतु आप सभी व्यापारी वर्गों एवं आमजनों का सहयोग, पुलिस के साथ आपसी समन्वय एवं परस्पर सहयोग की भावना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने नए कानून के विषय के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत में तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया गया है। नए कानून में प्रक्रिया, अधिनियम, प्रथम सूचना दर्ज करने के तरीकों आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया। नए कानून के तहत अब शून्य में कहीं पर भी एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। आप सभी व्यापारी वर्ग हैं आप कहीं माल भेज रहे हैं जो संबंधित स्थान तक नहीं पहुंचा, तो उसके लिए शून्य में आप किसी भी नजदीकी थाने में अपराध दर्ज करवा सकते हैं, और यह अपराध ऑनलाइन माध्यम से संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ ही नए कानून में आम जनों की भावनाओं एवं उन्हें न्याय दिलाने के लिए अधिक से अधिक सुविधाओं एवं प्रावधानों का समावेश किया गया है।
कार्यक्रम के दौरान उन्होंने साइबर अपराध एवं उनसे बचाव के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया। इसी क्रम में उन्होंने भाटापारा शहर में अपराधों की रोकथाम एवं शहर के सभी प्रवेश मार्गों एवं महत्वपूर्ण स्थानों में 24 घंटे निगरानी रखने हेतु सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने पर बल दिया। भाटापारा शहर प्रमुख रेलवे स्टेशन है एवं यहां कई छोटे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित है। सीसीटीवी कैमरा की उपस्थिति से किसी भी प्रकार के अपराध में आरोपी एवं असामाजिक तत्वों की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए भाटापारा शहर में अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु आप सभी पहल करें।
कार्यक्रम में श्री हेमसागर सिदार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री ऐश्वर्य चंद्राकर एसडीओपी भाटापारा एवं निरीक्षक परिवेश तिवारी थाना प्रभारी भाटापारा शहर द्वारा यातायात नियमों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया। पुलिस टीम द्वारा उपस्थित व्यापारियों से अपील किया गया कि अपने संस्थानों में आने वाले वाहन चालकों को अपने वाहन पार्किंग स्थल में ही पार्क करने एवं यातायात समस्त नियमों का पालन करने के लिए सदैव प्रोत्साहित करें। कार्यक्रम में श्री सुभाष भट्टर, श्री गोविंद गोविंदानी, श्री कैलाश बालानी, श्रीचंद छाबड़िया, श्री प्रताप ठाकुर, श्री गोपाल अग्रवाल सहित चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स के पदाधिकारिओं के अलावा भाटापारा शहर के सभी व्यापार प्रकोष्ठ, सराफा एसोसिएशन, राइस मिल, डाल मिल, पोहा मिल, सदर बाजार संघ, फुटकर, थोक, कपड़ा, आदि ऐसे 27 संगठनों के प्रतिनिधि कार्यक्रम मे उपस्थित रहे।
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