★ ठगी के अपराध के फरार 03 आरोपीयों को गिरफ्तार किया गया
★ फायनेंस कम्पनी से लोन के नाम पर किये थे 10 लाख की ठगी
बलौदाबाजार/khabar-bhatapara.in – जिले में अपराधों की त्वरित रोकथाम हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी श्री विजय चौधरी के दिशा निर्देश में थाना सिटी कोतवाली के अप. क्र. 364/21 धारा 420, 34 भादवि के प्रकरण के आरोपीयों को गिरफ्तार किया गया
नाम आरोपीगण –01. धनंजय कुमार साहू पिता मोहन लाल साहू उम्र 38 साल निवासी नगर पंचायत कसडोल थाना कसडोल जिला बलौदाबाजार
02. नागेश्वर साहू पिता पुरन लाल साहू उम्र 35 साल निवासी निवासी नगर पंचायत कसडोल थाना कसडोल जिला बलौदाबाजार
03. सतीश कुमार साहू पिता फिरतु राम साहू उम्र 29 वर्ष निवासी बेलटीकरी थाना बिलाईगढ जिला बलौदाबाजार
मामला था 2021 का
2021 में आवेदक निकेश केशरवानी के द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन जिसमे अनावेदक धनंजय कुमार साहू, नागेश्वर साहू एवं सतीश साहू के द्वारा अपना मुख्य व्यवसाय छिपाकर अन्य व्यक्यिों का व्यवसाय एवं दुकान को अपना बताकर फर्जी तरीके से दस्तावेज श्रीराम फायनेंस ब्रांच बलौदाबाजार के तात्कालिन कर्मचारी रोशन साहू से मिलीभगत कर श्रीराम फायनेंस कम्पनी बलौदाबाजार से कुल 10 लाख रूपये का आर्थिक ऋण लेकर वापस नहीं करने तथा फायनेंस कम्पनी को आर्थिक क्षति पहुंचाकर व स्वयं को लाभ प्राप्त कर कम्पनी द्वारा न्यस्त सम्पत्ती का दुरूपयोग किये जाने
की शिकायत
थी जिसकी जांच
पर धारा 420, 34 भादवि का अपराध करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध
किया गया। आरोपीगण फरार थे हरसंभव प्रयास कर गिरफ्तार किया गया है। कार्यवाही में प्रआर 63 अरशद खान आर. 966 संतोष कोशले, 839 यशवंत यादव का विशेष योगदान रहा।
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