November 22, 2024

KHABAR BHATAPARA

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नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कारावास एवं जुर्माना

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भाटापारा/khabar-bhatapara.in:- थाना सुहेला क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को प्यार करने व शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले जाने और बलात्संग कारित करने वाले आरोपी प्रीतम उर्फ प्रदीप शुला को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) भाटापारा किरण त्रिपाठी ने 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। विशेष अपर लोक अभियोजक न्याजी खान ने बताया कि मामला थाना सुहेला का है जहाँ प्रार्थी ने थाना में उपस्थित होकर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 19-06-2021 को उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 15 वर्ष, घर से बिना बताये कहीं चली गई है। उक्त रिपोर्ट पर विवेचना के दौरान पीड़िता दिनांक 14-07-21 को ग्राम भैसमुड़ी थाना खरोरा में आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। पीड़िता से पूछताछ करने पर बताया कि आरोपी द्वारा उससे शादी करेगा बोलकर बहला फुसलाकर भगाकर अपने साथ रायपुर ले गया, उसके बाद ट्रेन से बॉम्बे ले जाकर इधर उधर घूमाता था, प्लेटफॉर्म मे सोते थे, मुंबई मे करीब 02 सप्ताह रुकने के बाद वापस मुंबई से जबलपुर आ गए। जबलपुर मे 01 सप्ताह तक रेलवे प्लेटफॉर्म के आसपास रुके रहे उसके बाद ट्रेन मे बैठकर दिनांक 06-07-2021 को रायपुर आये और रायपुर रेलवे स्टेशन के आसपास रुके थे। उसी दरम्यान आरोपी ने ट्रेन से यात्रा के दौरान नाबालिग जानते हुए उसके साथ अलग - अलग स्थानों पर तथा अंतिम बार दिनांक 12-07-2021 को रात्रि मे रेलवे प्लेटफॉर्म के पास अंधेरे मे लैंगिक संबंध बनाया है। विवेचना में आरोपी को गिरफ्तार कर गवाहों के कथन लेखबद्ध कर मुलाहिजा जप्ती आदि संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध चलान पेश किया गया जहाँ प्रकरण में सुनवाई हुई तब विशेष अपर लोक अभियोजक न्याजी खान ने न्यायालय के समक्ष सभी गवाहों का कथन लेखबद्ध करवाया और अंतिम बहस में आरोपी को कठोर दण्ड देने की मांग किया। विशेष न्यायाधीश श्रीमती किरण त्रिपाठी ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी द्वारा किया गया अपराध सिद्ध होना पाया और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को भा.द.संहिता की धारा 363 में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 का अर्थदंड तथा धारा 366 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड व धारा 376(2) एवं पाक्सो की धारा 04, 06 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 20,000/- का अर्थदंड से दंडित किया है तथा सभी सजाएं साथ- साथ भुगताए जाने का आदेश दिया गया है। शासन की ओर से पैरवी विशेष अपर लोक अभियोजक न्याजी खान और प्रकरण की विवेचना तत्कालिक विवेचक हरीश कुमार साहू द्वारा किया गया है। न्याजी खान विशेष अपर लोक अभियोजक सिविल कोर्ट भाटापारा

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