रायपुर:- khabar-bhatapara.in :- रायपुर से खरोरा मार्ग में *नवागांव मोड़* पर आरोपी समीर ढीढी द्वारा अवैध मदिरा परिवहन/विक्रय की सूचना प्राप्त होने पर आबकारी वृत्त खरोरा प्रभारी दिलीप कुमार प्रजापति द्वारा नवागांव मोड़ पर आरोपी के दुपहिया वाहन Hero HF Deluxe Motorcycle Regn. No. CG 04 NJ 2753
को रोककर विधिवत् तलाशी ली गई तथा उक्त वाहन की डिग्गी से छत्तीसगढ़ निर्मित 18 पाव देशी मदिरा मसाला (शोले) जप्त कर छ. ग. आब. अधि. की धारा 34(1) क/ख का प्रकरण तैयार किया गया।
दूसरी कारवाही में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आकस्मिक जाँच करने पर मुखबिर से प्राप्त सूचनानुसार मंडला से रायपुर आने वाली यात्री बस में अज्ञात व्यक्ति द्वारा अवैध मदिरा साथ में लाने की सूचना प्राप्त होने पर आबकारी टीम रायपुर द्वारा टाटीबंध चौक पर raid कार्यवाही की गई तथा ADEO जेबा खान प्रभारी वृत्त टाटीबंध द्वारा आरोपी मुकेश कुमार पिता प्रेमसिंह निवासी रोहतक (हरियाणा) से मध्य प्रदेश निर्मित 24 नग बॉटल Red label स्काच जप्त कर आरोपी को जेल दाखिल किया गया।
गौर तलब है कि नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के अनुपालन में वृत्त तिल्दा/खरोरा प्रभारी दिलीप कुमार प्रजापति द्वारा जिले का आबकारी अधिनियम के तहत प्रथम प्रकरण दर्ज किया गया है, जो संभवतः राज्य का प्रथम प्रकरण है, जिसमें कार्यवाही के दौरान BNSS sec.-105 के अनुपालन में मौके पर समक्ष गवाहन मोबाइल से उक्त कार्यवाही की विधिवत् डिजिटल साक्ष्य (ऑडियो/वीडियो) तैयार किया गया।
उक्त प्रकरण कायम करने के दौरान BNSS sec.-94, sec.-179, sec.-185 का पालन किया गया ।
कार्यवाही के दौरान ADEO डी. डी. पटेल सर, ADEO रविशंकर पैकरा सर, दिलीप कुमार प्रजापति, आबकारी उप निरीक्षक वृत्त तिल्दा/वृत्त खरोरा, प्रकाश देशमुख आबकारी उप निरीक्षक वृत्त धरसीवां और आबकारी आरक्षकगणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।
छत्तीसगढ आज
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