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- शराब के नशे में अपनी पत्नी को हंसिये से मारा।
- मारकर कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया।
- ईलाज बिना अधिक खून बह जाने से मौत।
भाटापारा/khabar-bhatapara.in:- अपनी पत्नी को हंसिया से सिर पर वार कर चोट पहुँचाते हुए उसकी हत्या करने वाले आरोपी श्रवण निगम निवासी हथबंद थाना सिमगा को धारा 302 भा. द. संहिता के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा शेख अशरफ ने आजीवन कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
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अपर लोक अभियोजक भाटापारा न्याजी खान ने इस प्रकरण के बारे मे बताया की घटना थाना सिमगा अंतर्गत गड़रिया पारा हथबंद की है जहाँ आरोपी ने दिनांक 12-07-2020 को अपने मकान में अपनी पत्नी के साथ बैठकर शराब पिया फिर संबंध बनाया। इसी बीच दोनों में विवाद होने हो जाने से आरोपी ने हत्या करने के आशय से लोहे का हंसिया से उसके सिर मे मारकर चोट पहुँचाते हुए उसकी हत्या कर दिया तथा हत्या के अपराध को छुपाने के लिए हत्या में प्रयुक्त हंसिया तथा पहने हुए खून लगे कपड़े को छुपा दियाऔर स्वयं बचनेके लिए घर के बाहर शराब के नशे में मेरी पत्नी छत से गिर गई कहने लगा। संजय वर्मा के रिपोर्ट पर थाना सिमगा द्वारा धारा 302, 201 भा.द.वि. दर्ज कर विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक आर. एस. सिंह और एन. के. चौहान तत्कालीन निरीक्षक द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षियों के बयान पूर्ण होने पर अपर लोक अभियोजक न्याजी खान ने अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को कठोर दंड दिये जाने का निवेदन किया।
अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा शेख अशरफ द्वारा प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों का परिशीलन करने पर अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध प्रमाणित होना पाया इसलिए आरोपी को धारा 302 भा. द. संहिता के तहत आजीवन कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड तथा धारा 201 मे तीन वर्ष व 200 रुपये से दंडित किया है।
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