November 22, 2024

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नाबालिक से बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष को कठोर कारावास

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जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना कार्यवाही से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा से किया गया दण्डित

भाटापारा – थाना सुहेला क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थिया ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया की वर्ष 2012 से 2019 तक आरोपी द्वारा शादी करने का प्रलोभन देकर प्रार्थिया से लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा। प्रार्थिया उस समय नाबालिक थी। प्रार्थी द्वारा शादी की बात करने पर आरोपी द्वारा शादी करने से इंकार कर दिया। कि प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी दीनबंधु यादव के विरुद्ध थाना सुहेला में रिपोर्ट दर्ज कराया गया।

प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी सुहेला उप निरीक्षक रोशन सिंह राजपूत द्वारा तत्काल कार्यवाही कर प्रकरण के आरोपी दीनबंधु यादव पिता राजेंद्र यादव निवासी ग्राम बासिन थाना सुहेला को गिरफ्तार कर प्रकरण में विवेचना कार्यवाही पूर्ण करते हुए चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण मे विशेष न्यायाधीश भाटापारा किरण त्रिपाठी द्वारा प्रकरण की गंभीरता, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों की सुनवाई करते हुए आरोपी दीनबंधु यादव को धारा 376(2-छ) भा.द.सं. में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपए का अर्थदंड तथा धारा 6 पाक्सो एक्ट में भी 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 500 रूपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

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