भाटापारा/khabar-bhatapara.in:- थाना सुहेला क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को उसके संरक्षक की सम्मति के बिना उसे व्यपहरण कर अन्यत्र ले जाकर बलात्संग करने वाले आरोपी, उनके पिता एवं सहयोग करने वाले दो अन्य आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) भाटापारा किरण त्रिपाठी ने अलग अलग धाराओं में कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। विशेष अपर लोक अभियोजक न्याजी खान ने बताया कि मामला थाना सुहेला क्षेत्र के ग्राम केसली का है जहाँ प्रार्थी ने थाना सुहेला में दिनांक 06-04-2019 को इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी भतीजी जिसकी उम्र 14 वर्ष 06 माह है जो दिनांक 27-03-2019 को घर से बिना बताये कंही निकली गई है जो वापस नहीं आई है। उक्त रिपोर्ट पर थाना सुहेला द्वारा प्रकरण विवेचना मे लिया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता को दिनांक 27-06-2019 को ग्राम टेकारी से आरोपी देवसिंग सोनवानी पिता प्रेमदास निवासी पथराकुंडी थाना खरोरा, जिला रायपुर के कब्जे से बरामद किया गया। पीड़िता ने अपने कथन में घर से भाग जाने की बात का फायदा उठाकर आरोपिया हसीना बंजारे पति झामेंद्र बंजारे उसे बहला फुसलाकर अपने भाई से शादी कराऊंगी कहते हुए जबरदस्ती महाराष्ट्र अपने पिता प्रेमदास सोनवानी के घर ले जाकर अपने भाई आरोपी देवसिंग सोनवानी के साथ सोने के लिए दबाव डालकर और आरोपी देवसिंग उसके साथ शादी करूँगा कहकर पीड़िता के मना करने पर भी जबरदस्ती मजबूरी का फायदा उठाते हुए शरीरिक सबंध लगातार बनाना बताया गया, जिसके बाद प्रकरण मे धारा 366क, 368, 34, 376 भा. द. संहिता एवं पाक्सो एक्ट की धारा 06,17 के तहत अपराध पंजिबद्ध कर आरोपीयों को गिरफ्तार कर संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में आरोपीयों के विरुद्ध धारा 366,368, 376, 34 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 6, 17 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण में सुनवाई हुई जहाँ विशेष लोक अभियोजक न्याजी खान ने न्यायालय के समक्ष सभी गवाहों का कथन लेखबद्ध करवाया और नाबालिग लड़कियों के साथ हो रहे अपराध को देखते हुए आरोपीयों को कठोर दण्ड देने की मांग किया। विशेष न्यायाधीश किरण त्रिपाठी ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपीयों के द्वारा किया गया अपराध सिद्ध होना पाया और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी देवसिंग सोनवानी को भा. द. संहिता की धारा 376(3) में बीस वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000 का अर्थदंड तथा धारा 6 पाक्सो में दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000 का अर्थदंड एवं आरोपी प्रेमदास सोनवानी को धारा 368 में सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड तथा पाक्सो एक्ट की धारा 6 सहपठित धारा 17 में दस वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड तथा आरोपी झमेंद्र बंजारे को धारा 363/34 में सात वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये व धारा 366/34 में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये, व पाक्सो एक्ट की धारा 6 सहपठित धारा 17 में दस वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड तथा आरोपिया हसीना बंजारे को भी धारा 363/34 में सात वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये व धारा 366/34 में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये, व पाक्सो एक्ट की धारा 6 सहपठित धारा 17 में दस वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है तथा सभी सजाए साथ- साथ भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया है। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक न्याजी खान ने और प्रकरण की विवेचना थाना सुहेला के तत्कालिक उप निरीक्षक रोशन सिंह राजपूत व आर एस सिंह द्वारा किया गया है।
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