थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा आयोजित किया गया नए कानून के विषय में जागरूकता कार्यक्रम
कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं को नए कानून के विषय एवं उसमें निहित प्रावधानों एवं उनकी प्रक्रिया के संबंध में दी गई जानकारी
भाटापारा/khabar-bhatapara.in:- आज दिनांक 22.07.2024 को थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा में नए कानून के विषय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं को नए कानून के विषय के बारे में जानकारी दिया गया, जिसमें पुलिस टीम द्वारा बताया गया कि दिनांक 01.07.2024 को भारत में तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया गया है।
निरीक्षक परिवेश तिवारी द्वारा कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि नए कानून का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक को त्वरित और निष्पक्ष न्याय दिलाना है। नये कानून के तहत त्वरित कार्यवाही से न केवल पीड़ित को समय पर न्याय मिलेगा, बल्कि समाज में यह संदेश भी जाएगा कि कानून और न्याय प्रणाली उनकी सुरक्षा और अधिकारों के लिए हमेशा तत्पर है। नए कानूनों का उद्देश्य आधुनिक न्याय व्यवस्था को लागू करना है। भारतीय दंड संहिता में पूर्व में कुल 511 धाराएं थी लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं सम्मिलित की गई है। अपराधिक कानून में बदलाव के साथ ही इसमें शामिल धाराओं का क्रम भी बदला गया है। सांथ ही शुन्य में एफआईआर, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सम्मन भेजना और जघन्य अपराध की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी करने जैसे प्रावधान नए कानून में अनिवार्य कर दिए गए हैं। नए कानून का मुख्य उद्देश्य अब आमजनों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करवाना है। जागरूकता कार्यक्रम में कॉलेज प्राचार्या श्रीमति पूर्णिमा साहू एवं कॉलेज के शिक्षक गण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
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