

बलौदाबाजार:- khabar-bhatapara.in – कसडोल में आबकारी विभाग की टीम द्वारा ग्राम घटमड़वा डेरा थाना गिधौरी में अवैध कच्ची महुआ शराब का निर्माण किया जाता है वहा दबिश देकर तलाशी लेने पर 30 किलोग्राम क्षमता वाली प्लास्टिक बोरी में भरी 85 नग कुल 2550 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 5 लीटर क्षमता वाली 3 नग जरीकेन में भरी एवं 10 लीटर क्षमता वाली 2 जरीकेन एवं एक 20 लीटर क्षमता वाली जरीकेन में भारी कुल 55 लीटर महुआ शराब नाला किनारे लावारिस हालात में बरामद हुई एवं महुआ लाहन की सेंपल लेकर सभी लाहन को मौक पर नष्ट किया गया। महुआ शराब का बाजार मूल्य 11,000 एवं महुआ लाहन का बाजार मूल्य 1,53,000 रुपये होना पाया गया। धारा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की 34(1) (क) (च) 34(2) 59 (क) प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही है। इसी प्रकार मंगलवार को वृत्त कसडोल में आबकारी विभाग की टीम द्वारा ग्राम अर्जुनी (ब) में आरोपी घासीराम पिता ननकुनिया उम्र 37 वर्ष सा. अर्जुनी (ब) थाना कसडोल के कब्जे से 30.00 बल्क लीटर हाथभट्ठी महुआ शराब जप्त किया गया। महुआ शराब का बाजार मूल्य 6,000 रुपये होना पाया गया।आरोपी घासीराम पिता ननकुनिया उम्र 37 वर्ष सा. अर्जुनी (ब) के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) 59 (क) प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया । कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी जलेश कुमार सिंह, आबकारी उप निरीक्षक मनराखन नेताम एवं नगर सैनिक कमल वर्मा, राजकुमारी पैकरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


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