December 4, 2024

KHABAR BHATAPARA

छत्तीसगढ़ सबसे तेज-सबसे आगे

बाल विवाह मुक्त बलौदाबाजार भाटापारा अभियान की हुई शुरूआत

Advertisements
Advertisements

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

बलौदाबाजार/khabar-bhatapara.in:- भारत शासन महिला एवं बाल विकास द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के लिए देशव्यापी अभियान दिनांक 27 नवंबर 2024 से शुरू करने तथा जनसमुदाय में बाल विवाह रूपी सामाजिक कुरीति के समूल उन्मूलन करने की मुहिम चलाने का निर्देश दिया गया है। जिसके अनुक्रम में कलेक्टर श्री दीपक सोनी के मार्गदर्शन में एकीकृत बाल विकास परियोजना तथा जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संयुक्त रूप से जिले में जागरूकता संबंधित आयोजन किए गए.जिला पंचायत सभा कक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार सुश्री दिव्या अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित आवास मित्रों की बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी टिकवेन्द्र जाटवर द्वारा बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराया गया एवं बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ हेतु सभी की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए संकल्प पत्र का वाचन करते हुए सभी आवास मित्रों को शपथ दिलाया गया कि न कोई 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की तथा 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कराएंगे एवं न ही कराने देंगे। बाल विवाह रूपी सामाजिक अभिषाप को जड़ से समाप्त कर अपने जिले को बाल विवाह मुक्त जिला बनाएंगें। बाल विवाह मुक्त भारत की संकल्पना के प्रचार -प्रसार के लिए जिले के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों विद्यालयों में आज विशेष कार्यक्रमों का आयोजन का समन्वय जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया गया । पाॅचों विकासखण्डों के विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रो में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ संबंधित संकल्प पत्र का वाचन कर शपथ लिया गया तथा बाल विवाह के फलस्वरूप कुपोषण मंे अभिवृद्धि, घरेलु हिंसा के मामले बढ़ने की घटनाओं एवं उसके संभावित दूरगामी परिणामों को लेकर समुदायों को सचेत किया गया। बाल विवाह के कारण अबोध मन में जो कुप्रभाव घर कर जाते है उसको लेकर भी चर्चा विद्यालयों में की गई। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के आगाज दिवस पर चाईल्ड हेल्पलाईन के टोल फ्री नंबर 1098 में कसडोल विकासखण्ड के सुदुर वनांचल ग्राम में बिलासपुर से आए नाबालिगांे द्वारा विवाह आयोजन किए जाने की जानकारी प्रदान की गई। जिस पर त्वरित संज्ञान बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कसडोल एकीकृत बाल विकास परियोजना श्री राजेश क्षीरसागर को सूचना दी गई। जिनके द्वारा गिरौदपुरी पुलिस चौकी की टीम के साथ आयोजन स्थल पर पहुचकर आयु संबंधित सत्यापन किया गया। विवाह हेतु निर्धारित आयु से कम आयु होने के करण बिलासपुर जिले से आए परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी प्रदान कर दांडिक प्रावधानों से अवगत कराया गया एवं विवाह हेतु निर्धारित आयु पूर्ण होने पर ही विवाह करने संबंधित राजीनामा में हस्ताक्षर कराए गए।

About Author


Advertisements
Advertisements
Advertisements