

भाटापारा :- भारत सरकार द्वारा पारित “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम है। यह अधिनियम मोदी सरकार के ‘संकल्प से सिद्धि’ के विजन को साकार करता है।
2026 की जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी। इस प्रावधान से पंचायत से संसद तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व सशक्त होगा और वे राष्ट्र निर्माण में और प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी।
यह अधिनियम न केवल राजनीतिक भागीदारी बढ़ाएगा, बल्कि नीति-निर्माण में महिलाओं के दृष्टिकोण को भी मजबूती देगा। इससे भारत एक समावेशी और सशक्त लोकतंत्र के नए अध्याय में प्रवेश करेगा।
हम सभी देशवासियों से आह्वान करते हैं कि इस ऐतिहासिक पहल का स्वागत करें और महिला सशक्तिकरण के इस महायज्ञ में सहभागी बनें।उक्त जानकारी चन्द्र प्रकाश साहू, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भाजपा ओबीसी मोर्चा छत्तीसगढ़ ने प्रदान की

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